NPS Vatsalya Yojna नाबालिगों के लिए पेंशन स्कीम 2024

भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीता रमन जी ने NPS (National Pension Scheme) के अंतर्गत नाबालिग बच्चो तथा बच्चियों के लिए इस पेंशन योजना की प्रारम्भ करने जा रही है । इसके पूर्व में इस तरह की योजना नहीं थी ।

केंद्र सरकार भारत के नागरिको के लिए बहुत सी योजनाए चलाती ही रहती है । जिसमे विशेष प्रकार के लोगो को उनकी जरुरत के हिसाब से लाभ पहुंचाया जाता है । यह भी सरकार की योजना का ही एक पार्ट है । इस स्कीम की घोषणा बजट 2024-25 में किया गया था । जिसका सुभारम्भ आज दिनांक 18 सितम्बर 2024 को होना है ।

यह योजना नाबालिगों के अभिभावक या माता पिता के द्वारा किया जा सकता है । इस योजना में बच्चो के 18 वर्ष पूर्व खाते इस regular किया जा सकता है Indian Government ने इस को पेंशन फण्ड और विकास प्राधिकरण (PDFRA) के साथ मिलकर स्कीम को Develop किया है । यह योजना वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीता रमन की अध्यक्षता में होगा ।

उदाहरण के लिए यदि आपका पाल्य 3 वर्ष का है और आप इस स्कीम में रस। 10000/- निवेश करते है तो आपके पाल्य को Rs. 6300000/- प्राप्त होंगे ।

कैसे कार्य करती है NPS वात्सल्य योजना (NPS Vatsalya Yojna)

इस योजना में माता पिता या अभिभावक अपने बच्चो के लिए रिटायरमेंट फण्ड के लिए पैसो का निवेश कर सकते है । इस योजना में फण्ड का पैसो का निवेश परम्परागत निश्चित return वाले विकल्प को विपरीत इक्विटी और बांड जैसे विकल्पों में निवेश करती है । जो लॉन्ग टर्म में बेहतर निवेश साबित हो सकते है । इस योजना को लेने वाले ग्राहकों को सरकार परमानेंट अकाउंट नंबर (PRAN) भी जारी करेगी जो बाद में 18 वर्ष पश्चात नार्मल NPS में कन्वर्ट हो जाएगी ।

कैसे करे निवेश की शुरुवात

NPS Vatsalya Yojna में केवल रुपये 1000/- मात्र के निवेश से कंट्रीब्यूशन की शुरुवात हो सकती है इस स्कीम में अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है ।

स्कीम में निवेश करने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए

इस स्कीम में अकाउंट खोलने के माता पिता या अभिभावक के लिए कोई बाध्यता नहीं है चाहे वे कोई NRI ही क्यों ना हो वे अपने 18 साल से काम उम्र के बच्चो का अकाउंट ओपन करा सकते है । इस स्कीम की सबसे खास बात ये है की आप अपने जरूरत के हिसाब से कुल डिपाजिट का 25% धनराशि की निकाशी तीन बार कर सकते इसके लिए आपका अकाउंट 3 साल पुराना होना चाहिए । निवेशकर्ता की Re-KYC उसके उम्र के 18 साल पूरा होने के 3 महीने के अंदर करवा लेनी है जिससे उसका अकाउंट NPS Vatsalaya से नार्मल NPS अकाउंट में कन्वर्ट हो जायेगा । इसमें निवेशकर्ता अगर चाहे तो अपना अकाउंट बंद भी करवा सकता है या अपने निवेश को अनवरत जारी रख सकता है ।

How to Apply in NPS Vatsalaya Yojna : कैसे करे योजना में अप्लाई

इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए माता पिता या अभिभावक अपने नजदीकी डाक घर, बैंक, पेंशन फण्ड ऑफिस, E-NPS प्लेटफार्म के माध्यम से कर सकते है ।

आपकी जानकारी के लिए कुछ बैंको के लिंक यहाँ दिए गए है –

1- National Pension System Trust

2- Central Bank of India

3- SBI Pension Funds

4- NSDL E-NPS

Source : X

FAQs अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1- इस स्कीम में लॉक इन पीरियड कितना होता है और कितनी बार पैसा निकला जा सकता है ?

उत्तर :- लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है और 18 वर्ष की अवधी में अधिकतम 3 बार कुल डिपाजिट का 25% निकाल सकते है ।

प्रश्न 2- इस स्कीम में कितने निवेश से अकॉउंट खुलवाया जा सकता है ।

उत्तर :- कोई भी निवेशकर्ता रुपए 1000/- से अपना खाता खुलवा सकता है । अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है ।

प्रश्न 3- इस स्कीम में क्या NRI भी अकाउंट खुलवा सकते है ?

उत्तर :- जी हाँ ।

प्रश्न 4- खाता धारक की डेथ की स्थिति में फण्ड का क्या होगा ?

उत्तर :- यदि किसी खाता धारक की डेथ हो जाती है तो सारा फण्ड उसकी फॅमिली को ट्रांसफर हो जायेगा ।

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दीपक शर्मा, M.Com और PGDCA के साथ एक अनुभवी लेखक हैं, जिनकी शिक्षा वाणिज्य और कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान करती है। दीपक ने शिक्षा के साथ-साथ व्यावहारिक अनुभव को अपने लेखन में समाहित किया है, जिससे उनके लेखों में गहन ज्ञान और समझदारी झलकती है। वे पाठकों को सरल और व्यावहारिक भाषा में जानकारी प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं।

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